FD पर TDS के नए नियम और 2025 में PAN न होने पर 20% TDS से बचने के उपाय। जानें फॉर्म 15G/15H, धारा 80C, 80TTB और FD पर टैक्स बचाने के बेहतरीन तरीके।
फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) निवेश का एक सुरक्षित और लोकप्रिय माध्यम है, लेकिन FD पर अर्जित ब्याज आय पर टैक्स कटौती का नियम समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपका PAN बैंक में अपडेट नहीं है, तो TDS की दर 20% तक हो सकती है। इसलिए, निवेश पर बेहतर रिटर्न पाने के लिए TDS से बचने और टैक्स बचत की रणनीतियां जानना जरूरी है।
TDS के मौजूदा नियम (2025)
विशेषता | विवरण |
---|---|
सामान्य TDS सीमा | ₹40,000 (व्यक्तियों के लिए) |
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सीमा | ₹50,000 |
TDS की सामान्य दर | 10% (PAN होने पर) |
PAN न होने पर TDS की दर | 20% |
न्यूनतम आयकर छूट सीमा | ₹2.5 लाख (व्यक्तियों के लिए) |
वरिष्ठ नागरिकों की छूट सीमा | ₹3 लाख (60-80 वर्ष) और ₹5 लाख (80 वर्ष से ऊपर) |
TDS बचाने के लिए फॉर्म | फॉर्म 15G और 15H |
TDS की गणना कैसे होती है?
TDS की गणना ब्याज आय और PAN की स्थिति पर निर्भर करती है।
उदाहरण:
- यदि आपका FD ब्याज ₹60,000 है और PAN बैंक में रजिस्टर्ड है:
TDS = 10% × ₹60,000 = ₹6,000 - यदि PAN उपलब्ध नहीं है:
TDS = 20% × ₹60,000 = ₹12,000
FD पर TDS से बचने के तरीके
1. फॉर्म 15G/15H का उपयोग करें
- यदि आपकी कुल आय आयकर छूट सीमा से कम है, तो बैंक को फॉर्म 15G (व्यक्ति) या फॉर्म 15H (वरिष्ठ नागरिक) सबमिट करें।
- इससे बैंक TDS नहीं काटेगा।
2. FD को विभाजित करें
- परिवार के सदस्यों (जैसे, पत्नी, बच्चों) के नाम पर अलग-अलग FD खोलें।
- इससे प्रत्येक FD पर TDS सीमा का लाभ लिया जा सकता है।
3. विभिन्न बैंकों में FD खोलें
- सभी बैंकों में TDS सीमा अलग-अलग लागू होती है।
- ब्याज आय को विभाजित कर TDS कटौती से बचा जा सकता है।
टैक्स बचाने के अन्य तरीके
1. धारा 80C का लाभ लें
- टैक्स-सेविंग FD में निवेश करें (लॉक-इन पीरियड: 5 साल)।
- आप ₹1.5 लाख तक टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं।
2. धारा 80TTB (केवल वरिष्ठ नागरिकों के लिए)
- वरिष्ठ नागरिकों को FD ब्याज पर ₹50,000 तक की छूट मिलती है।
- यह बैंक और डाकघर दोनों के डिपॉजिट्स पर लागू है।
PAN न होने की स्थिति में TDS से बचने के सुझाव
यदि आपका PAN बैंक में अपडेट नहीं है और 20% TDS कटौती हो रही है, तो ये उपाय अपनाएं:
- तुरंत अपना PAN बैंक खाते से लिंक करें।
- फॉर्म 15G/15H का सही उपयोग करें।
- टैक्स-सेविंग FD योजनाओं में निवेश करें।
- आयकर रिटर्न (ITR) फाइल कर कटे हुए TDS को रिफंड के लिए क्लेम करें।
FD पर टैक्स बचत के नए तरीके (2025)
बैंक-विशेष योजनाएँ
कुछ बैंक विशेष FD योजनाएँ पेश करते हैं, जो उच्च ब्याज दर और टैक्स छूट प्रदान करती हैं। इन योजनाओं में निवेश कर आप अपने रिटर्न को अधिकतम कर सकते हैं।
FD और टैक्स-फ्री बॉन्ड्स का संयोजन
FD के साथ टैक्स-फ्री बॉन्ड्स में निवेश करें। इससे ब्याज पर टैक्स कम लगेगा और रिटर्न बेहतर होगा।
पोस्ट ऑफिस FD का विकल्प
डाकघर की FD योजनाएँ भी सुरक्षित और आकर्षक विकल्प हो सकती हैं। इनमें कई बार अतिरिक्त सुविधाएँ मिलती हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. यदि PAN बैंक में लिंक नहीं है तो क्या TDS रिफंड लिया जा सकता है?
हाँ, आप आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करके अतिरिक्त TDS का रिफंड क्लेम कर सकते हैं।
2. क्या टैक्स-सेविंग FD पर TDS कटता है?
हाँ, टैक्स-सेविंग FD पर भी ब्याज आय सीमा पार करने पर TDS लागू होता है।
3. क्या फॉर्म 15G/15H हर साल भरना जरूरी है?
हाँ, फॉर्म 15G/15H हर वित्तीय वर्ष की शुरुआत में जमा करना अनिवार्य है।
निष्कर्ष
FD पर TDS को समझना और उसे बचाने की योजना बनाना आपके निवेश को अधिक लाभकारी बना सकता है। सही दस्तावेज़, PAN की उपलब्धता और फॉर्म 15G/15H का उपयोग आपको TDS से बचा सकता है। साथ ही, धारा 80C और 80TTB का लाभ उठाकर आप अपनी टैक्स देनदारी को और कम कर सकते हैं।
टैक्स बचत का सही ज्ञान आपके वित्तीय भविष्य को मजबूत बना सकता है।
Disclaimer:
यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। निवेश से जुड़े किसी भी निर्णय से पहले वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। टैक्स नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आयकर विभाग या अपने बैंक से संपर्क करें।