मध्यप्रदेश सरकार ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नई पॉलिसी लागू की है। इसमें ₹18,000 न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य बीमा, वार्षिक वेतन वृद्धि और परमानेंट नौकरी की संभावना जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य में काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक नई पॉलिसी लागू की है। यह कदम कर्मचारियों के कार्य और जीवन स्तर को सुधारने के साथ-साथ श्रम कल्याण में बड़ा बदलाव लाने वाला है। यह पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्थायित्व से संबंधित कई प्रावधान लेकर आई है।
पॉलिसी का सारांश
विवरण | जानकारी |
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पॉलिसी का नाम | आउटसोर्सिंग कर्मचारी कल्याण पॉलिसी |
लागू होने की तिथि | 1 जनवरी, 2025 |
लाभार्थी | मध्यप्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारी |
न्यूनतम वेतन | ₹18,000 प्रति माह |
काम के घंटे | 48 घंटे प्रति सप्ताह |
छुट्टियां | 15 दिन सालाना पेड लीव |
स्वास्थ्य बीमा | ₹5 लाख तक का कवरेज |
पेंशन योजना | मूल वेतन का 8% योगदान |
परमानेंट नौकरी | 3 साल के बाद संभावना |
मुख्य विशेषताएं
1. न्यूनतम वेतन और समय पर भुगतान
नई पॉलिसी के तहत आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन ₹18,000 प्रति माह निर्धारित किया गया है। इसके अलावा, वेतन का भुगतान हर महीने की 7 तारीख तक सुनिश्चित किया जाएगा। अगर कोई कंपनी देरी करती है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।
2. वार्षिक वेतन वृद्धि और भत्ते
- हर साल 5% की न्यूनतम वेतन वृद्धि।
- यात्रा और महंगाई भत्ते का भी प्रावधान।
3. सामाजिक सुरक्षा लाभ
- भविष्य निधि (EPF): मूल वेतन का 8% योगदान।
- स्वास्थ्य बीमा: ₹5 लाख तक का कवरेज।
- दुर्घटना बीमा: कार्यस्थल पर दुर्घटनाओं के लिए कवरेज।
- मातृत्व लाभ: महिला कर्मचारियों को वेतन सहित मातृत्व अवकाश।
4. काम के घंटे और छुट्टियां
- एक सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे काम।
- ओवरटाइम के लिए अतिरिक्त भुगतान।
- हर साल 15 दिन की पेड लीव।
5. परमानेंट नौकरी की संभावना
तीन साल तक निरंतर सेवा देने वाले कर्मचारियों को स्थायी नौकरी का अवसर मिलेगा।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए लाभदायक बदलाव
यह पॉलिसी आउटसोर्स कर्मचारियों को न केवल वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है, बल्कि उनकी नौकरी की सुरक्षा और कार्य संतुलन में सुधार करती है।
डिस्क्लेमर
यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। आधिकारिक जानकारी के लिए मध्यप्रदेश सरकार की वेबसाइट पर जाएं।