जानिए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए नए टैक्स नियम। टैक्स स्लैब, छूट, और कटौतियों के साथ टैक्स बचत के सुझाव।
वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पेंशन का महत्व बढ़ जाता है। लेकिन पेंशन पर टैक्स लगने से सीनियर सिटीजन्स की आय पर असर पड़ सकता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार ने सीनियर सिटीजन्स और पेंशनर्स के लिए टैक्स नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं।
इस लेख में आपको इन टैक्स नियमों, छूट और कटौतियों के साथ टैक्स बचाने के तरीकों की पूरी जानकारी मिलेगी।
पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स नियम
पेंशनर्स और सीनियर सिटीजन्स के लिए कुछ खास टैक्स प्रावधान लागू होते हैं। निम्न तालिका में इसकी जानकारी दी गई है:
विवरण | जानकारी |
---|---|
बुनियादी छूट सीमा (60-80 वर्ष) | ₹3,00,000 |
बुनियादी छूट सीमा (80 वर्ष से अधिक) | ₹5,00,000 |
स्टैंडर्ड डिडक्शन (पेंशन) | ₹50,000 |
फैमिली पेंशन पर डिडक्शन | ₹25,000 |
धारा 87A के तहत टैक्स रिबेट | ₹7,00,000 तक की आय पर ₹25,000 |
धारा 80TTB के तहत ब्याज आय छूट | ₹50,000 तक |
सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स स्लैब (पुराना और नया रेजीम)
60 से 80 वर्ष की आयु (पुराना टैक्स रेजीम)
- ₹3,00,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹3,00,001 से ₹5,00,000: 5%
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 से अधिक: 30%
80 वर्ष से अधिक (पुराना टैक्स रेजीम)
- ₹5,00,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹5,00,001 से ₹10,00,000: 20%
- ₹10,00,000 से अधिक: 30%
नया टैक्स रेजीम (सभी आयु वर्गों के लिए)
- ₹3,00,000 तक: कोई टैक्स नहीं
- ₹3,00,001 से ₹6,00,000: 5%
- ₹6,00,001 से ₹9,00,000: 10%
- ₹9,00,001 से ₹12,00,000: 15%
- ₹12,00,001 से ₹15,00,000: 20%
- ₹15,00,000 से अधिक: 30%
पेंशन पर टैक्स की गणना कैसे करें?
पेंशन पर टैक्स की गणना करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें:
- स्टैंडर्ड डिडक्शन: ₹50,000 का डिडक्शन पेंशन पर मिलेगा।
- टैक्स स्लैब: आपकी आयु के अनुसार टैक्स स्लैब लागू होंगे।
- फैमिली पेंशन: इस पर ₹25,000 का डिडक्शन मिलेगा।
- अन्य आय: पेंशन के अतिरिक्त आय (ब्याज, निवेश) को जोड़कर कुल आय पर टैक्स लगेगा।
- धारा 87A रिबेट: ₹7,00,000 तक की आय पर ₹25,000 की टैक्स छूट।
टैक्स छूट और कटौतियां
सीनियर सिटीजन्स के लिए उपलब्ध कुछ प्रमुख टैक्स छूट और कटौतियां:
- धारा 80TTB: बैंक, पोस्ट ऑफिस, और FD से ₹50,000 तक ब्याज आय पर छूट।
- धारा 80D: स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर ₹50,000 तक की कटौती।
- धारा 80DDB: गंभीर बीमारियों पर ₹1,00,000 तक की कटौती।
- धारा 80C: PPF, ELSS, लाइफ इंश्योरेंस पर ₹1,50,000 तक छूट।
- NPS: धारा 80CCD(1B) के तहत ₹50,000 की अतिरिक्त कटौती।
SCSS (Senior Citizen Savings Scheme) पर टैक्स नियम
SCSS सीनियर सिटीजन्स के लिए एक लाभदायक निवेश विकल्प है।
- धारा 80C कटौती: निवेश की गई राशि पर ₹1,50,000 तक की छूट।
- ब्याज आय: SCSS से प्राप्त ब्याज पर टैक्स लगेगा, लेकिन ₹50,000 तक धारा 80TTB के तहत छूट उपलब्ध।
- TDS: सालाना ब्याज ₹50,000 से अधिक होने पर 10% TDS काटा जाएगा।
75 वर्ष से अधिक उम्र के लिए विशेष प्रावधान
75 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स को ITR फाइलिंग से छूट मिलती है यदि:
- आय केवल पेंशन और ब्याज से हो।
- ब्याज आय उसी बैंक से हो जहां पेंशन जमा होती है।
बैंक आवश्यक TDS काटकर ITR फाइलिंग की प्रक्रिया को सरल बना देता है।
टैक्स बचाने के टिप्स
- NPS और SCSS में निवेश करें।
- स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदें।
- टैक्स-सेविंग विकल्प जैसे PPF और ELSS चुनें।
- दान के माध्यम से टैक्स छूट पाएं।
Disclaimer
यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है। व्यक्तिगत वित्तीय निर्णय लेने से पहले टैक्स विशेषज्ञ से परामर्श जरूर करें।