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प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम: जानें कैसे आप भी पा सकते हैं ₹9.5 लाख से ₹50 लाख तक का लोन और 35% तक की सब्सिडी!

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक प्रमुख योजना है, जो बेरोजगारी को कम करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस योजना के तहत, लाभार्थियों को अपने व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह पहल विशेष रूप से युवाओं, महिलाओं और स्व-सहायता समूहों (SHG) के लिए स्वरोजगार का एक मजबूत माध्यम है।

यह लेख पीएमईजीपी योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पहलुओं जैसे लोन, सब्सिडी, आवेदन प्रक्रिया और पात्रता मानदंड पर गहराई से चर्चा करेगा।

PMEGP लोन की मुख्य विशेषताएं

विशेषताविवरण
लोन राशि₹9.5 लाख से ₹50 लाख तक
सब्सिडीपरियोजना लागत का 15% से 35% तक
ब्याज दर11% से 12%
परियोजना लागत सीमानिर्माण: ₹50 लाख, सेवा: ₹20 लाख
आवेदन की आयु सीमान्यूनतम 18 वर्ष
ऋण चुकाने की अवधि3 से 7 वर्ष

पात्रता मानदंड

PMEGP योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को निम्नलिखित पात्रता मानदंड पूरे करने होंगे:

  1. आयु सीमा:
    • आवेदक की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  2. शैक्षणिक योग्यता:
    • आवेदक को कम से कम 8वीं कक्षा पास होना चाहिए।
  3. लाभार्थियों की श्रेणियाँ:
    • बेरोजगार युवक और महिलाएँ।
    • स्वयं सहायता समूह (SHG)
    • सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत संस्थाएँ।
    • उत्पादन सहकारी समितियाँ
    • चैरिटेबल ट्रस्ट

आवश्यक दस्तावेज

PMEGP लोन के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:

  1. पहचान प्रमाण: आधार कार्ड, पैन कार्ड।
  2. निवास प्रमाण पत्र: राशन कार्ड, पासपोर्ट या बिजली बिल।
  3. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
  4. बैंक खाता विवरण
  5. परियोजना प्रस्ताव/प्रोजेक्ट रिपोर्ट

आवेदन प्रक्रिया

PMEGP योजना का लाभ उठाने के लिए प्रक्रिया काफी सरल और ऑनलाइन है।

चरणबद्ध प्रक्रिया:

  1. परियोजना प्रस्ताव तैयार करें:
    • पहले अपने व्यवसाय की विस्तृत योजना तैयार करें।
  2. ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरें:
    • आधिकारिक PMEGP पोर्टल (www.kviconline.gov.in) पर जाएँ और आवेदन फॉर्म भरें।
  3. दस्तावेज अपलोड करें:
    • आवेदन के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड करें।
  4. सत्यापन और साक्षात्कार:
    • संबंधित बैंक और नोडल एजेंसी द्वारा आपका आवेदन सत्यापित किया जाएगा।
    • इसके बाद आपको अपनी परियोजना पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता है।
  5. लोन स्वीकृति और सब्सिडी:
    • सत्यापन के बाद, आपका लोन और सब्सिडी स्वीकृत की जाएगी।

PMEGP योजना की सब्सिडी दरें

योजना के तहत सब्सिडी का लाभ निम्नलिखित प्रकार से मिलता है:

क्षेत्रसामान्य श्रेणीविशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/PH)
शहरी क्षेत्र15%25%
ग्रामीण क्षेत्र25%35%

योजना के लाभ

  1. कोलेटरल सुरक्षा नहीं:
    • ₹10 लाख तक के लोन के लिए किसी प्रकार की संपत्ति गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं।
  2. स्वरोजगार का अवसर:
    • बेरोजगार युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने का अवसर।
  3. सरकारी मार्गदर्शन:
    • व्यवसाय शुरू करने और चलाने के लिए प्रशिक्षण व सहायता।
  4. सब्सिडी सहायता:
    • परियोजना लागत पर 15% से 35% तक की सब्सिडी।
  5. प्रशिक्षण सुविधा:
    • लाभार्थियों को कौशल विकास और व्यवसाय प्रबंधन में प्रशिक्षण।

PMEGP योजना से जुड़े मुख्य बिंदु

  1. ब्याज दर:
    • लोन पर नियमित बैंक ब्याज दरें (11%-12%) लागू होती हैं।
  2. मार्जिन मनी:
    • सामान्य श्रेणी के लिए 10% और विशेष श्रेणी के लिए 5%।
  3. चुकाने की अवधि:
    • ऋण को 3-7 वर्षों में चुकाया जा सकता है।
  4. समर्थन एजेंसियाँ:
    • खादी और ग्रामोद्योग आयोग (KVIC)।
    • राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड।
    • जिला उद्योग केंद्र (DIC)।

निष्कर्ष

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) बेरोजगारी को कम करने और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक उत्कृष्ट पहल है। यह योजना उन लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, जो अपने छोटे व्यवसाय को स्थापित करने और उसे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं।

Disclaimer: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्य से है। योजना से जुड़ी सटीक और विस्तृत जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट या स्थानीय बैंक से संपर्क करें।

इस योजना का लाभ उठाएँ और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में पहला कदम बढ़ाएँ!

Amit is the founder of Just Newson, with over 5 years of experience in blogging. He specializes in providing reliable updates on government schemes (Sarkari Yojana) and trending news. Amit is committed to delivering accurate, actionable, and well-researched content that helps readers stay informed about important government initiatives.

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