कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करने के लिए बनाई गई एक सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजना है। EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा संचालित इस योजना के तहत, कर्मचारियों को एक निश्चित अवधि तक सेवा देने के बाद आजीवन पेंशन का लाभ मिलता है।
इस लेख में, हम EPS-95 के लाभ, पेंशन पात्रता, निकासी प्रक्रिया और आवश्यक फॉर्म की विस्तृत जानकारी देंगे।
EPS-95: मुख्य जानकारी
पैरामीटर | विवरण |
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योजना का नाम | कर्मचारी पेंशन योजना 1995 (EPS-95) |
संचालक | कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) |
उद्देश्य | संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को पेंशन प्रदान करना |
योगदान | कर्मचारी का हिस्सा EPF में, नियोक्ता का 8.33% EPS में |
पात्रता | न्यूनतम 10 साल की सेवा |
पेंशन कब मिलती है? | 50 वर्ष (घटी हुई पेंशन) या 58 वर्ष (पूरी पेंशन) पर |
न्यूनतम पेंशन | ₹1,000 (वर्तमान में) |
अधिकतम पेंशन | ₹7,500 (वर्तमान में) |
फॉर्म | फॉर्म 10C (पेंशन निकालने के लिए) |
EPS-95 पेंशन के 3 प्रमुख लाभ
✅ 1. आजीवन वित्तीय सुरक्षा
EPS-95 योजना से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नियमित आय मिलती है, जिससे वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहते हैं और अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
✅ 2. परिवार को सहायता (Widow & Child Pension)
यदि पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है, तो उनके परिवार के सदस्यों को सहायता राशि दी जाती है। इसके तहत:
✔️ विधवा पेंशन (Widow Pension) – पति/पत्नी को आजीवन पेंशन मिलती है।
✔️ बाल पेंशन (Child Pension) – बच्चों को 25% अतिरिक्त पेंशन मिलती है।
✔️ अनाथ पेंशन (Orphan Pension) – यदि माता-पिता दोनों नहीं हैं, तो बच्चों को 75% अतिरिक्त पेंशन मिलती है।
✅ 3. आसान निकासी प्रक्रिया
अगर कोई कर्मचारी 10 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले EPS छोड़ देता है, तो वह निकासी लाभ (Withdrawal Benefit) का दावा कर सकता है। हाल ही में हुए नियमों में बदलाव के बाद, अब 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ के पात्र हैं।
EPS-95 पेंशन पात्रता और निकासी के नियम
1️⃣ 50 वर्ष की आयु पर पेंशन (घटी हुई पेंशन – Reduced Pension)
- यदि आप 50 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं और 10 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, तो आप घटी हुई पेंशन के लिए पात्र हैं।
- इस स्थिति में प्रत्येक वर्ष पहले पेंशन लेने पर 4% पेंशन राशि कम हो जाएगी।
2️⃣ 58 वर्ष की आयु पर पूर्ण पेंशन (Superannuation Pension)
- 58 वर्ष की आयु पूरी होने और 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद, कर्मचारी को पूरी पेंशन मिलती है।
3️⃣ 10 वर्ष से कम सेवा पर निकासी लाभ
- यदि किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष से कम सेवा की है, तो वह फॉर्म 10C भरकर अपनी जमा राशि निकाल सकता है।
- हाल के संशोधनों के अनुसार, 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी निकासी लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
EPS Withdrawal Benefit क्या है?
अगर किसी कर्मचारी ने 10 वर्ष से कम सेवा की है और वह EPS-95 छोड़ना चाहता है, तो उसे Withdrawal Benefit मिलता है।
🔹 पहले यह सुविधा 6 महीने से अधिक सेवा करने वालों के लिए थी, लेकिन अब 6 महीने से कम सेवा वाले कर्मचारी भी इस लाभ के लिए पात्र हैं।
🔹 निकासी राशि का निर्धारण सेवा अवधि और औसत वेतन के आधार पर किया जाता है।
EPS राशि कैसे चेक करें? (Check Your EPS Balance)
स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
1️⃣ EPFO की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं – https://www.epfindia.gov.in
2️⃣ ‘Services’ सेक्शन में जाएं और ‘For Employees’ पर क्लिक करें।
3️⃣ ‘Members Passbook’ विकल्प चुनें।
4️⃣ UAN (Universal Account Number) और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।
5️⃣ ‘Passbook’ सेक्शन में जाएं और Member ID चुनें।
6️⃣ EPS बैलेंस देखने के लिए ‘Passbook Overview’ सेक्शन देखें।
7️⃣ आप इस डेटा को PDF में डाउनलोड भी कर सकते हैं।
Form 10C: EPS निकालने के लिए आवश्यक फॉर्म
Form 10C EPS पेंशन राशि निकालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है।
✔️ इसे EPFO पोर्टल से ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।
✔️ फॉर्म को भरकर जमा करने के लिए सक्रिय UAN और KYC विवरण होना अनिवार्य है।
✔️ फॉर्म 10C को ऑनलाइन भरने के बाद, राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है।
EPS-95 के अंतर्गत मिलने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन
1️⃣ विधवा पेंशन (Widow Pension)
- अगर कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पत्नी को आजीवन पेंशन दी जाती है।
2️⃣ बाल पेंशन (Child Pension)
- विधवा पेंशन के अलावा, बच्चों को भी 25% अतिरिक्त पेंशन मिलती है।
3️⃣ अनाथ पेंशन (Orphan Pension)
- अगर कर्मचारी और उनकी पत्नी दोनों नहीं हैं, तो बच्चों को 75% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है।
4️⃣ घटी हुई पेंशन (Reduced Pension)
- 50 वर्ष की उम्र में पेंशन लेने पर 4% की कटौती के साथ पेंशन मिलती है।
निष्कर्ष
🔹 EPS-95 योजना उन कर्मचारियों के लिए बेहद फायदेमंद है, जो सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं।
🔹 इस योजना से कम से कम ₹1,000 से लेकर ₹7,500 तक पेंशन का लाभ लिया जा सकता है।
🔹 50 वर्ष की आयु के बाद कर्मचारी घटी हुई पेंशन प्राप्त कर सकता है, जबकि 58 वर्ष की आयु पर पूरी पेंशन दी जाती है।
🔹 Form 10C भरकर EPS राशि निकाली जा सकती है।
यदि आप EPS से जुड़े हैं, तो अपनी पेंशन राशि जरूर चेक करें और इसका अधिकतम लाभ उठाएं।
Disclaimer:
यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। EPS-95 योजना के बारे में अधिक जानकारी और सटीक विवरण के लिए कृपया EPFO की आधिकारिक वेबसाइट देखें या किसी वित्तीय सलाहकार से संपर्क करें।